ज्ञानवापी में प्राचीन मंदिर की हुई पुष्टि, हिंदू पक्ष ने ASI रिपोर्ट के आधार पर किया दावा

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Gyanvapi Masjid- India TV Hindi

Image Source : PTI
ज्ञानवापी मस्जिद

वाराणसी: ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे की 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिल गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर के खंभों की पुष्टि हुई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, “ASI ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यह ASI का निर्णायक निष्कर्ष है…”

मंदिर होने के 32 सबूत मिले

विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में 32 ऐसी जगह हैं जहां प्राचीन मंदिर के खम्भों को यूज़ किया गया है। यह प्राचीन मंदिर के हिस्से थे। साथ ही तहखाना S -2 में हिन्दू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर मिले हैं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर को 17 वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। एएसआई को देवनागरी, तेलगु और कन्नडा इंस्क्रिप्शन्स मिले हैं। 

जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर देवताओं के नाम मिले

विष्णु शंकर जैन ने कहा,” ASI ने कहा है कि वहां पर कई शिलालेख है जहां पर पहले से मौजूद हिंदू मंदिर  के थे। जो पहले हिंदू मंदिर था उसके शिलालेख को पुन: उपयोग कर ये मस्जिद बनाई गई। शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के तीन नाम मिलते हैं।’

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। हिंदू याचिकाकर्ताओं के यह दावा करने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी। 

(वाराणसी से अश्विनी)

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दिनांक: 16-12-25 की प्रात: थाना राजपुर को कन्ट्रेाल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दून विहार क्षेत्र स्थित एक घर में किराये पर रहने वाला व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर जाकर देखा कि मकान के अंदर किराए पर निवासरत पंकज मिश्रा घर के अंदर पीछे वाले कमरे में बेड के पास फर्श पर मुंह के बल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से दून चिकित्सालय भेजा गया। जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक: 16-12-25 की रात्रि को मृतक के भाई लखनऊ निवासी श्री अरविन्द मिश्रा व अन्य परिजनों द्वारा देहरादून पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात कर उनके भाई पंकज मिश्रा के साथ दिनांक: 15-12-25 को अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में आकर उनके साथ गाली गलौच व मृतक व उनकी पत्नी का मोबाइल फोन छीनने तथा मृतक को जान से मारने की नीयत से उनके साथ मारपीट करने व अभियुक्तगणों द्वारा की गयी मारपीट के कारण उनके भाई की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल थाना राजपुर को उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0: 234/25 धारा: 103, 304, 333, व 352 बीएनएस बनाम अमित सहगल व अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम पुनः डॉक्टरों के पैनल से कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से लिखित अनुरोध किया गया, जिस पर एसएसपी देहरादून द्वारा मृतक के शव का पुनः पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार किया गया। मृतक के शव का पुनः आज डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उक्त प्रकरण में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी के बयान, मृतक की पत्नी, मकान मालिक व आस-पास के गवाहों के बयान अंकित करते हुए फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई व प्राप्त साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा आज दिनांक: 17-12-25 को अभियुक्त अमित सहगल व उसके अन्य साथी को लम्बी पूछताछ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया। विवरण गिरफ्तार अभियुक्त 01: अमित सहगल पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक सहगल निवासी विजयपुर गोपी वाला अनार वाला थाना कैंट जनपद देहरादून उम्र 51 वर्ष 02. पार्थोशील पुत्र श्री मनिंद्रनाथ सील निवासी मकान नंबर 11 पांच बावड़ी गोरेगांव ईस्ट मुंबई 400063 उम्र 45 वर्ष अभी तक उक्त प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों व बयानों के आधार पर कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण की विस्तृत एवं गहन विवेचना हेतु साइबर सेल/SOG/फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है, प्रकरण में सभी पहलुओं पर विस्तृत तथ्यों व साक्ष्यों को संकलित कर निष्पक्ष व पारदर्शी विवेचना के निर्देश दिए गए है- एसएसपी देहरादून

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