बायजू दिवालिया होने से बस एक कदम दूर! एनसीएलटी में पहुंचा कंपनी का मामला

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Byju- India TV Paisa
Photo:FILE बायजू

एड टेक स्टार्टअप बायजू दिवालिया होने से अब बस एक कदम दूर है! आपको बता दें कि बायजू को 1.2 अरब डॉलर के लोन देने वाले विदेशी लेंडर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच के समक्ष एक याचिका दायर की है। जीएलएएस ट्रस्ट कंपनी एलएलसी (सावधि ऋण के प्रशासनिक एजेंट और संपार्श्विक एजेंट के रूप में) ने भारत के दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के अनुसार एक याचिका दायर की है।

एडहॉक ग्रुप ने एक बयान में कहा, बायजू के सामने मौजूद असंख्य मुद्दे पूरी तरह से स्वयं द्वारा पैदा किए गए हैं। महीनों तक, हमने इस स्थिति से बचने की कोशिश की, बार-बार बायजू के प्रबंधन और अन्य हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास किया और उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुंचने के लिए कई रास्ते प्रदान किए, यहां तक कि डेलावेयर अदालत द्वारा बायजू की चूक की वैधता की पुष्टि के बाद भी।

नवंबर 2021 में विदेशी लेंडर से मिला था लोन 

बायजू ने नवंबर 2021 में विदेशी निवेशकों के एक संघ से सावधि ऋण सुविधा के माध्यम से 1.2 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया था। समूह ने कहा,अब हमारा मानना ​​है कि बायजू प्रबंधन के पास टर्म लोन के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने का कोई इरादा या क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया थिंक एंड लर्न को स्थिर करने में मदद करेगी और इसके परिणामस्वरूप एक समाधान योजना लागू होगी जो सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखेगी। टर्म लोन उधारदाताओं के अनुसार, एड हॉक ग्रुप की ओर से टर्म लोन के पुनर्गठन के लिए 16 महीने से अधिक के अच्छे विश्वास के प्रयासों के बाद यह कार्रवाई की गई थी, जो सफल होने पर, लोन की कई बकाया चूकों, तेजी और तेजी को तुरंत हल कर देता। आगे की प्रवर्तन कार्रवाइयों से बचते हुए सभी खुली मुकदमेबाजी समाप्त कर दी।

नवंबर 2023 में ऋण दायित्व चूक की

नवंबर 2023 में, डेलावेयर चांसरी कोर्ट ने माना कि बायजू ने अपने ऋण दायित्व पर चूक की है और पाया कि टर्म लोन ऋणदाता बायजू अल्फा के एकमात्र निदेशक (बायजू की अमेरिकी सहायक कंपनी की आय प्राप्त करने के लिए 2021 में स्थापित) को बदलने के लिए अपने संविदात्मक अधिकारों के भीतर थे। समूह ने दावा किया,बायजू ने अपनी चूक को बढ़ा दिया है और बार-बार डिफ़ॉल्ट के बाद अपने ऋण दायित्वों की अवहेलना की है, जिसमें किसी भी अनुबंध के अनुसार आवश्यक ऋण भुगतान करने से इनकार करना और बायजू के अल्फा ने 533 मिलियन डॉलर की ऋण आय को एक अस्पष्ट, नवजात हेज फंड में स्थानांतरित करना और फिर स्पष्ट रूप से धन के स्वामित्व को स्थानांतरित करना शामिल है।”

बायजू ने दिन में पहले साझा किए गए एक बयान में कहा कि ऋणदाताओं की कार्रवाइयों की वैधता, जिसमें टर्म लोन में तेजी शामिल है, लंबित है और न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट सहित कई कार्यवाहियों में चुनौती दी जा रही है। इसमें कहा गया है, इसलिए, एनसीएलटी के समक्ष ऋणदाताओं द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही समय से पहले और आधारहीन है। बायजू ने कहा कि ऋणदाताओं की कार्यवाही का समय कंपनी द्वारा राइट्स इश्यू की शुरुआत के साथ मेल खाता है।

घाटा बढ़कर 6,679 करोड़ रुपये हुआ 

बायजू ब्रांड के तहत परिचालन करने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी थिंक एंड लर्न ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में उसका परिचालन घाटा बढ़कर 6,679 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बताया कि उसकी दो अनुषंगी इकाइयों व्हाइट हैट जूनियर और ओस्मो में हुए नुकसान के चलते उसका परिचालन घाटा बढ़ा। थिंक एंड लर्न ने शेयर बाजार को बताया कि उसका परिचालन घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 4,143 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020-21 में उसकी आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 5,298.43 करोड़ रुपये हो गई, जो 2020-21 में 2,428.39 करोड़ रुपये थी। बायजू ने कहा कि कमतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों में मुख्य रूप से व्हाइट हैट जूनियर और ओस्मो रहे। इनसे लगभग 3,800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो कुल घाटे का 45 प्रतिशत है। कंपनी ने बताया कि बायजू की अन्य अनुषंगी इकाइयों आकाश और ग्रेट लर्निंग का कारोबार क्रमशः 40 प्रतिशत और 77 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 

इनपुट: आईएएनएस

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दिनांक: 16-12-25 की प्रात: थाना राजपुर को कन्ट्रेाल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दून विहार क्षेत्र स्थित एक घर में किराये पर रहने वाला व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर जाकर देखा कि मकान के अंदर किराए पर निवासरत पंकज मिश्रा घर के अंदर पीछे वाले कमरे में बेड के पास फर्श पर मुंह के बल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से दून चिकित्सालय भेजा गया। जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक: 16-12-25 की रात्रि को मृतक के भाई लखनऊ निवासी श्री अरविन्द मिश्रा व अन्य परिजनों द्वारा देहरादून पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात कर उनके भाई पंकज मिश्रा के साथ दिनांक: 15-12-25 को अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में आकर उनके साथ गाली गलौच व मृतक व उनकी पत्नी का मोबाइल फोन छीनने तथा मृतक को जान से मारने की नीयत से उनके साथ मारपीट करने व अभियुक्तगणों द्वारा की गयी मारपीट के कारण उनके भाई की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल थाना राजपुर को उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0: 234/25 धारा: 103, 304, 333, व 352 बीएनएस बनाम अमित सहगल व अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम पुनः डॉक्टरों के पैनल से कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से लिखित अनुरोध किया गया, जिस पर एसएसपी देहरादून द्वारा मृतक के शव का पुनः पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार किया गया। मृतक के शव का पुनः आज डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उक्त प्रकरण में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी के बयान, मृतक की पत्नी, मकान मालिक व आस-पास के गवाहों के बयान अंकित करते हुए फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई व प्राप्त साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा आज दिनांक: 17-12-25 को अभियुक्त अमित सहगल व उसके अन्य साथी को लम्बी पूछताछ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया। विवरण गिरफ्तार अभियुक्त 01: अमित सहगल पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक सहगल निवासी विजयपुर गोपी वाला अनार वाला थाना कैंट जनपद देहरादून उम्र 51 वर्ष 02. पार्थोशील पुत्र श्री मनिंद्रनाथ सील निवासी मकान नंबर 11 पांच बावड़ी गोरेगांव ईस्ट मुंबई 400063 उम्र 45 वर्ष अभी तक उक्त प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों व बयानों के आधार पर कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण की विस्तृत एवं गहन विवेचना हेतु साइबर सेल/SOG/फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है, प्रकरण में सभी पहलुओं पर विस्तृत तथ्यों व साक्ष्यों को संकलित कर निष्पक्ष व पारदर्शी विवेचना के निर्देश दिए गए है- एसएसपी देहरादून

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